उत्तराखं में सरकार की जमीन पर कब्जा किया तो होगी 10 साल की सजा
उत्तराखंड कथित लैंड जिहाद के मुद्दे पर आगे बढ़ते हुये धामी सरकार अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कानून ले आई है। इसके तहत अब उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की सजा, जुर्माना दोनों बढ़ा दिया गया है। इतना ही नहीं अब सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को इस अपराध में जमानत भी नहीं मिलेगे। यानी उत्तराखंड में अब अतिक्रमण का अपराध गैर जमानती होगा।
सचिवालय में आज हुई कैबिनेट बैठक में लिये गये तमाम फैसलों में एक फैसला अतिक्रमण को लेकर भी हुआ है। कैबिनेट ने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण निषेध अध्यादेश 2023 को मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत सरकार भूमि पर कब्जा या अतिक्रमण करने वालों के लिये सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जिसमें 7 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही अतिक्रमण सिद्ध होने पर ऐसे मामलों में आरोपी को जमानत भी नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि धामी सरकार राज्य में कथित लैंड जिहाद के मामले में तमाम मजारों, अतिक्रमणों को हटा रही है माना जा रहा है कि ऐसे कब्जे या अतिक्रमण भविष्य में दोबारा न हों इसके लिये कानून को और सख्त कर दिया गया है।