यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार, दो से अधिक बच्चे वालों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी
यूपी की योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक भविष्य में जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे, उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसे लोग कभी चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। विधि आयोग ने ड्राफ्ट पर 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी है। इस कानून को यूपी सरकार एक साल बाद लागू कर देगी।
चलिये अब आपको बताते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून में क्या क्या है।
दो से अधिक बच्चों के अभिभावकों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी।
स्थानीय निकाय और पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ सकते।
राशन कार्ड में भी चार से अधिक सदस्यों के नाम नहीं लिखे जाएंगे।
ये एक्ट 21 साल से अधिक उम्र के युवक और 18 साल से अधिक उम्र की युवतियों पर लागू होगा।
कानून लागू होने के बाद यदि किसी महिला को दूसरी प्रेग्नेंसी में जुड़वा बच्चे होते हैं, तो वो कानून के दायरे में नहीं आएंगी।
तीसरे बच्चे को गोद लेने पर रोक नहीं रहेगी। और अगर किसी के 2 बच्चे निःशक्त हैं तो उसे तीसरी संतान होने पर सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा।
सरकारी कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा कि वो इस कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे।
अब दो बच्चे वालों को क्या फायदा मिलेगा
ऐसे पेरेंट्स जिनके दो बच्चे हैं और वो सरकारी नौकरी में हैं और अपनी इच्छा से नसबंदी कराते हैं तो उन्हें दो एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, जैसी सुविधाएं मिलेंगी। पानी, बिजली, हाउस टैक्स में भी छूट मिलेगी।