अब टीकाकरण के लिए मज़बूर नहीं कर सकती सरकार-सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानि आज यह कहते हुए फैसला सुनाया है कि सरकार किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव के नेतृत्व वाली पीठ ने केंद्र को कोविड-19 टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभावों संबंधी डाटा को सार्वजनिक करने का भी निर्देश दिया। आपको बता दें कि जस्टिस एल. नागेश्वर राव वाली पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शारीरिक स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा की गई है। जब तक कोविड केसों की संख्या कम है, हम सुझाव देते हैं कि टीके नहीं लगवाने वाले लोगों के सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश पर पाबंदियां नहीं लगाई जानी चाहिए और यदि लगाई गई हो तो उन्हें वापस लिया जाना चाहिए।