Friday, April 26, 2024
उत्तराखंडपिथौरागढ़राज्य

महिलाओं को नाइट शिफ्ट की छूट, रात में भी काम कर पाएंगी महिलाएं

30 फीसदी के क्षैतिज आरक्षण की मांग कर रही उत्तराखण्ड की महिलाओं को धामी सरकार ने नाइट शिफ्ट की छूट दे दी है। उत्तराखंड में संगठित क्षेत्र में महिलाएं अब रात की पाली में भी काम कर सकेंगी। श्रम विभाग के उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियम और सेवा शर्त) नियमावली 2022 के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। प्रदेश में संगठित क्षेत्र में महिलाओं की भागीदार इस वक्त सात प्रतिशत है, जबकि असंगठित क्षेत्र में यह आंकड़ा 55 प्रतिशत है। अब तक संगठित क्षेत्र में महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने पर रोक थी। अब सरकार ने महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की छूट दे दी है। हालांकि ये छूट कुछ प्रतिबंधों के साथ लागू होगी। इसके तहत किसी भी संस्थान में नाइट शिफ्ट में कम से कम तीन महिलाओं का होना जरूरी होगा। सिर्फ एक महिला से रात्रि पाली में काम नहीं कराया जा सकेगा। महिलाओं के लिए अलग से विश्राम कक्ष बनाने होंगे। अगर महिला के साथ बच्चा है तो उसके लिए अलग से शिशु कक्ष भी बनाना होगा। महिला शौचालय की व्यवस्था जरूरी होगी। श्रम विभाग ने तय किया है कि जो भी संस्थान रात्रि में महिलाओं से काम कराएगा, उसे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए समिति गठित करनी होगी। महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों पर यह समिति तत्काल कार्रवाई करेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *