उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के दौरान अनाथ हुए बच्चों के लिए सरकारी नौकरी में 5 प्रतिशत आरक्षण का आदेश जारी किया है। राज्य सरकार ने साल 2021 में यह आदेश जारी किया था। इस आदेश के बाद नौकरियों में आरक्षण देने को लेकर काफी उलझन थी, कि आरक्षण अनाथ बच्चों को किस जाति के आधार पर दिया जाएगा। जिसके बाद सरकार ने आदेश देकर पिछली उलझनों को दूर कर दिया है। सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु उनके 21 वर्ष पूर्ण होने तक हुई है, उन्हें सरकारी नौकरियों में 5 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। आदेश में यह भी लिखा गया है कि वह अनाथ बच्चे जिस भी श्रेणी के होंगे उन्हें 5 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही अनाथ आश्रमों में रह रहे उन बच्चों को जिन्हें उनकी जाति मालूम नहीं है उन्हें अनारक्षित वर्ग में 5 प्रतिशत शैक्षिण आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। हालांकि जिन बच्चों को जाति का पता होगा जैसे एससी, एसटी, ओबीसी उन्हें उन्हीं की श्रेणी में आरक्षण का लाभ होगा।