चुनावी बॉन्ड पर एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, 24 घंटे के भीतर मांगी जानकारी
चुनावी बॉन्ड के मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बड़ा झटका लगा है। एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड की जानकारी पर जवाब देने के लिये सुप्रीम कोर्ट से 4 माह का समय मांगा था लेकिन कोर्ट ने 24 घंटे की भीतर पूरी जानकारी तलब कर ली है।
यानी सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसबीआई कल तक सारी जानकारी दे और 15 मार्च तक चुनाव आयोग उस जानकारी को सार्वजनिक करे।
आपको बता दें कि बीती 15 फरवरी को पांच जजों की संविधान पीठ ने केंद्र की इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना के एकमात्र फाइनेंशियल संस्थान एसबीआई बैंक को 12 अप्रैल 2019 से अब तक हुई चुनावी बॉन्ड की खरीद की पूरी जानकारी 6 मार्च तक देने का आदेश दिया था। मगर 6 मार्च को जवाब देने के बजाए एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हुये याचिका दायर की थी कि चुनावी बॉन्ड से अब तक किसी पार्टी को कितना चंदा मिला इसकी जानकारी निकालने में समय लगेगा, लिहाजा सर्वोच्च अदालत 4 माह का समय दे। जिसके सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इंकार कर दिया और अब अगले 24 घंटे में एसबीआई को पूरी जानकारी देनी होगी।