उत्तराखंड में हुये भर्ती घोटालों पर नैनीताल हाईकोर्ट सख्त, सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है हाईकोर्ट
नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में हुये भर्ती घोटालों पर तल्ख तेवर अपना लिये हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिये हैं कि सरकार बताएं कि धांधलियों के संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गयी है। राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब देना होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले में 16 मार्च को जो हलफनामा दिया था वो नाकाफी है। यानी भर्ती घोटालों को लेकर सरकार के जवाब से फिलहाल कोर्ट संतुष्ट नहीं है।
हाईकोर्ट आरटीआई एक्टिविस्ट और एडवोकेट विकेश नेगी की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है। एडवोकेट नेगी ने जनहित याचिका में कहा है कि भर्ती परीक्षाओं की जांच सीबीआई को दी जाए। क्योंकि सरकार भर्ती प्रकरण में मुख्य अभियुक्तों को बचा रही है। ये एक गंभीर मामला है और भर्ती परीक्षा के तार कई राज्यों से जुड़े हुए हैं। याचिकाकर्ता के मुताबिक एसटीएफ की जांच का एक सीमित दायरा है। और एसटीएफ अब तक असल मुजरिमों को पकड़ने में भी नाकाम रही है। ऐसे में ये मामला सीबीआई को दिया जाना चाहिए।
आपको बता दें कि यूकेएसएसएससी की वीपीडीओ, पुलिस, वन आरक्षी, एईजेई समेत लगभग आधा दर्जन भर्ती परीक्षाओं में धांधली पकड़े जाने के बाद इन परीक्षाओं को रद्द किया जा चुका है। इस मामले में पुलिस ने 80 से भी अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन याचिकाकर्ता का कहना है कि असल गुनाहगार अब भी पकड़ से दूर हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 दिसम्बर को होगी।