Friday, May 17, 2024
उत्तराखंड

चारधाम यात्रा में वाहन संचालन को लेकर एसओपी जारी, वाहन चालकों से लेकर वीआईपियों तक के लिये सख्त निर्देश

चारधाम यात्रा के दौरान वाहनों के संचालन को लेकर परिवहन मुख्यालय ने डूज और डोंट की एडवाइजरी जारी कर दी है। ये एसओपी यात्रा के दौरान सुगम यातायात व्यवस्था के लिये लागू की गई है।
चलिये अब आपको बताते हैं चारधाम यात्रा के दौरान इस बार क्या क्या नियम लागू होंगे-
पर्वतीय मार्गों पर रात 10 बजे से सुबह चार बजे के बीच यात्रा प्रतिबंधित रहेगी।
ओवर स्पीड पर तत्काल चालान होगा,
चालक-परिचालक वर्दी पहनें।
प्राइवेट वाहन को किराये पर लेकर यात्रा प्रतिबंधित होगी।
यात्रा के दौरान पदनाम के बोर्ड, सायरन, हूटर, लाल, पीली, नीली बत्ती, प्रेशर हॉर्न, मल्टी टोन हॉर्न, फैंसी लाइट लगाना प्रतिबंधित होगा। यानी वीआईपी कल्चर पर प्रतिबंध होगा।
वाहनों को प्राकृतिक पानी से नहीं धोया जाएगा।
ट्रिपकार्ड और ग्रीनकार्ड भी जरूरी है।
साथ ही यात्रा मार्गों पर एक धाम की यात्रा तीन दिन, दो धाम की पांच दिन, तीन धाम की यात्रा सात दिन, चारधाम की यात्रा के लिए 10 दिन की अवधि निर्धारित है। कोई भी वाहन संचालक इससे ज्यादा समय अवधि के लिये पैसे नहीं मांगेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *