कोरोना महामारी की चौथी लहर की आशंका के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और वकीलों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। हाईकोर्ट ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश सरकार की ओर से जारी कोविड गाइडलाइन को हाईकोर्ट समेत प्रदेश की अदालतों में भी लागू कर दिया गया है। नोटिफिकेशन गाइडलाइन के तहत हाईकोर्ट सहित जिला-तहसील अदालतों में न्यायिक अधिकारी- कर्मचारी, अधिवक्ता, पक्षकार आदि कोर्ट परिसर और कोर्ट रूम में सामाजिक दूरी का अनुपालन करना होगा। यानी कि अब मास्क लगाए बिना हाईकोर्ट में प्रवेश नहीं मिलेगा।
बता दें कि प्रदेश में फिलहाल कोई नया कोरोना संक्रमित नहीं मिला है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक रविवार को 271 सैंपलों की जांच की गई, जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। पिछले तीन दिनों में लिए गए सैंपल में राज्य में प्रतिदिन दो से तीन संक्रमित मिल रहे थे, लेकिन रविवार को कोई मामला संक्रमण का नहीं मिला। सक्रिय मरीजों की संख्या भी 28 है। इसमें अधिकतर संक्रमित होम आईसोलेशन में है।