अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की जमानत याचिका खारिज
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने माना कि ये एक संगीन अपराध है। अभी तक निचली अदालत में जितनी भी गवाहियां हुई हैं और उनके बयानों में भी इसकी पुष्टि हुई है कि घटना के समय इन अभियुक्तों की मौजूदगी घटना स्थल पर थी। इन्होंने जबदस्ती उसे वीआईपी सेवा देने के लिए बार- बार दवाब डाला। फारेंसिक जांच में भी इनकी लोकेशन वहां पाई गई। यही नहीं मृतका ने अपने व्हाट्सएप चैट में भी इसका जिक्र किया है। सुनवाई के दौरान मृतका के परिवार की ओर से कहा गया कि सबूतों को छुपाने के लिए रिसॉर्ट में तोड फोड की गई।
हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या ने जमानत के लिये हाईकोर्ट का रूख किया था।
आपको बता दें कि अंकिता भंडारी वनंत्रा रिसोर्ट ऋषिकेश में नौकरी करती थी। आरोप है कि अंकिता की हत्या आरोपी रिसोर्ट स्वामी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित ने चीला बैराज में धक्का देकर की थी। मामले की छानबीन के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तबसे अभियुक्त जेल में बंद हैं।