क्या हैं देश में तिरंगे को लेकर नियम, गाड़ी में कौन लगा सकता है भारत का झंडा
आजादी की 76वीं सालगिरह पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। 15 अगस्त को लोग आजादी का त्यौहार मानने जा रहे हैं, भारतीय झंडा संहिता में संशोधन के बाद अब लोग अपने घरों पर भी झंडा लगा सकते हैं और उसे फहराया जा सकता है। मगर देशभक्ति की भावना में आकर कई लोग तिरंगे का अपमान भी कर बैठते हैं, मसलन अधिकांश लोग तिरंगा अपनी गाड़ी पर भी लगाकर घूमना शुरू कर देते हैं।
मगर क्या आप जानते हैं कि गाड़ी पर तिरंगा लगाने के ठोस नियम बनाए गए हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान के लिए इन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। इनका उल्लंघन करने वालों को जेल भी हो सकती है। इन्हीं नियमों में कहा गया है कि हर कोई अपनी कार पर भारत का झंडा नहीं लगा सकता। ऐसा करना इंडिया फ्लैग कोड का उल्लंघन है।
अब आप सोच रह होंगे की आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मगर ऐसा ही है। चलिए जानते हैं कि इंडिया फ्लैग कोड के अनुसार कार पर झंडा लगाने के क्या नियम हैं।
झंडा संहिता में कुछ लोगों को ही वाहनों में झंडे फहराने के विशेष अधिकार दिए गए हैं। आम आदमी झंडे का इस्तेमाल कार के आगे लगाने के लिए नहीं कर सकता है। कुछ स्पेशल लोगों की गाड़ियों को छोड़कर किसी भी गाड़ी में झंडा नहीं लगाया जा सकता है। सिर्फ राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, राज्यमंत्री. लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के उप सभापति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश, हाईकोर्ट के जज और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्रियों की गाड़ियों पर ही तिरंगा लगाया जा सकता है।
नियमों के अनुसार, इन व्यक्तियों के अलावा कोई और व्यक्ति कार पर झंडा लगाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
लिहाजा आजादी का जश्न मनाइये मगर तिरंगे का अपमान बिलकुल न करें।