विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने दी सजा, 4 महीने की कैद और 2000 रूपए का जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट ने विजय मालिया को अवमानना मामले में चार महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ दो हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने जुर्माना न चुकाने पर दो माह कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 40 मिलियन डालर 4 हफ्ते में चुकाने को कहा गया है जो मालिया ने अपने बच्चों के खाते में ट्रांसफर किये थे जिससे अदालत के नियमों का उलंघन हुआ है। रकम नहीं लौटाने पर माल्या की संपत्ति कुर्क की जा सकती है। माल्या 9,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक ऋण चूक मामले में आरोपी है, जिसमें उसकी अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में अवमानना का दोषी पाया था। अदालत ने अगस्त 2020 में 2017 के फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली उसकी याचिका को भी खारिज कर दिया था और उन्हें अदालत में पेश होने का निर्णय दिया था। ये फैसला जस्टिस यू यू ललित की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच की तरफ से सुनाया जाएगा। जस्टिस यूयू ललित के अलावा जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु धुलिया की खंडपीठ पर किया गया।