उत्तराखंड में बढ़ीं पाबंदियाँ, नाईट कर्फ्यू समेत बदले कई नियम, पढ़िए नई गाइडलाइन..
-आकांक्षा थापा
उत्तराखंड में लगातार कोरोना के आँकड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं. .. हालात ऐसे हैं की हॉस्पिटल में न तो मरीज़ों को बेड मिल रहे हैं, और न ही ऑक्सीजन … एक कोरोना संक्रमित मरीज़ को मूलभूत सुविधाएँ मिलना भी मुश्किल हो रहा है. .. हर रोज़ इतने मामले सामने आ रहे हैं की लोगों को सही ढंग से इलाज नहीं मिल पा रहा है… वहीँ मौतों के आंकड़े भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं…. इसी स्थिति को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने लॉकडाउन में कुछ और नए बदलाव किये हैं..
जी हाँ अब उत्तराखंड में नाईट कर्फ्यू रात के 9 बजे से नहीं, बल्कि शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। साथ ही, सभी दुकानों को दोपहर 2 बजे तक खुला रखने की अनुमति दी गई है। यानि की अब दोपहर 2 बजे के बाद दुकानदारों को अपनी दुकाने बंद करनी होंगी ….
साथ ही शाम 7 बजे से 5 बजे के बीच घर से बहार निकलना प्रतिबंधित है…. हालांकि कुछ लोगों के लिए छूट ज़रूर है, लेकिन बेवजह बाहर घूमने वालों पर उत्तराखंड पुलिस कड़ी कार्रवाही करेगी …
वहीँ , सार्वजनिक वाहनों में, सिनेमा घर, रेस्टोरेंट, बार इत्यादि केवल 50% क्षमता के संचालित होंगे। दूसरी ओर जिम, स्विंमिंग पूल, स्पा पूरी तरह से बंद रहेंगे…. बात करें शिक्षण संस्थानों की, तो सभी स्कूल एवं कॉलेज बंद रहेंगे…. ऑनलाइन के माधयम से छात्रों को पढ़ाया जायेगा। बता दें की इसके अलवा समस्त राज्य में रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन की आदेश हैं, राजधानी देहरादून में शनिवार और रविवार , दो दिन वीकेंड लॉकडाउन रहेगा।
कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु उत्तराखंड शासन द्वारा गाइडलाइन जारी की गयी है, संपूर्ण राज्य में प्रत्येक रविवार को पूर्णत: कर्फ्यू रहेगा साथ ही सप्ताह के अन्य 6 दिनों में सायं 07:00 से प्रातः 05:00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा, गाइडलाइन के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं#CovidGuidelines pic.twitter.com/70Ow8nLWrY
— Uttarakhand Police (@uttarakhandcops) April 20, 2021