Char Dham Yatra 2021: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा से हटाई रोक, श्रद्धालुओं को करना होगा इन नियमो का पालन
कोविड के चलते उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 26 जून से चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी। इस आदेश के खिलाफ सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दर्ज की थी, लेकिन पिछले दिनों में प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस ले ली। अब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटा दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान यात्रा पर लगाई रोक के निर्णय को वापस ले लिया गया है। कोर्ट ने कोविड के नियमों का पालन करते हुए चारधाम यात्रा शुरू करने के आदेश दे दिए हैं।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान सरकार कि ओर से महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) ने कहा कि अब कोरोना संक्रमण नियंत्रित है ऐसे में रोक थाम हटा देनी चाहिए साथ ही आगे की यात्रा के दौरान सभी यात्री नियमो का पालन करेंगे।
कोर्ट ने फैसले के दौरान कहा कि केदारनाथ में अब 800 यात्री, बद्रीनाथ में 1200 यात्री, गंगोत्री में 600 और यमनोत्री में 400 यात्रियो को प्रतिदिन जाने कि अनुमति है। जबकि यात्री किसी भी कुंड में स्नान नहीं करेंगे। कोविड नियमो के पालन के अनुसार सभी यात्रियों को अपनी-अपनी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट, वैक्सीन का प्रमाण पत्र लाना आवश्यक होगा। सरकार ने सुरक्षा और चेकिंग के लिए पुलिस फाॅर्स का भी निर्देश दिए गए है..