सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री के बेटे की जमानत रद्द की, एक हफ्ते में सरेंडर करने की बात कही
केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा, जिन पर पिछले साल उत्तर प्रदेश में किसानों की हत्या का आरोप है, उनकी जमानत आज सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उन्हें एक हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है। आशीष मिश्रा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रचार के बीच में जमानत दे दी थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चार अप्रैल को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष का ध्यान नहीं रखा। पीड़ित पक्ष की सुनी नहीं गई। कोर्ट ने फैसला सुनाने के बाद मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट को वापस भेज दिया है। आपको बता दें कि जमानत रद्द करने की याचिका पर फैसला चीफ जस्टिस एनवी रमणा, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने सुनाया है।