सुप्रीम कोर्ट ने चारधाम परियोजना को दी हरी झंडी
दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चार धाम परियोजना के अंतर्गत सड़क की चौड़ाई बढ़ाने और डबल लेन हाइवे बनाने के लिए केंद्र को हरी झंडी दे दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर 2020 के आदेश में संसोधन की मांग की थी, जिसमें चारधाम सड़कों की चौड़ाई को 5.5 मीटर तक सीमित करने के आदेश जारी किये थे। जबकि सरकार ने 10 मीटर चौड़ीकरण करने की मांग की थी। केन्द्र सरकार परियोजना के अंतर्गत सड़कों की चौड़ाई को 10 मीटर तक करना चाहती है। इसके लिए केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। आपको बता दें कि केन्द्र सरकार ने चारधाम रोड चौड़ीकरण के पीछे सामरिक महत्व की भी बात कही थी। चीन सीमा तक भारतीय सेना की सुगम पहुंच के लिये चारधाम रोड परियोजना बेहद महत्पूर्ण है। लिहाजा कोर्ट ने भी सामरिक महत्व के चलते चारधाम परियोजना में सड़कों के चौड़ीकरण की इजाजत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने पर्यावरणीय पक्ष के हितों के लिये पूर्व न्यायमूर्ति एके सीकरी की अध्यक्षता में एक निरीक्षण समिति का गठन किया है। कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, उत्तराखंड सरकार व सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी किया है कि वह निगरानी समिति को पूरा सहयोग करेंगे। आपको बता दें कि 900 किलोमीटर लंबी चारधाम परियोजना की लागत 12 हजार करोड़ अनुमानित है। साथ ही केंद्र सरकार की चारधाम परियोजना का उद्देश्य चारो धामों को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करना है।