Sunanda Pushkar Death Case: ‘साढ़े सात साल टॉर्चर में गुजारे’- शशि थरूर
-आकांक्षा थापा
पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक शशि थरूर को दिल्ली कोर्ट ने बड़ी राहत दी है , जी हाँ, कई सालों से चल रहे सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में शशि थरूर को राहत की सांस मिली हैं। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को अहम सुनवाई के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को पत्नी सुनंदा पुष्कर मौत मामले में लगाए गए दिल्ली पुलिस के आरोपों से मुक्त कर दिया।
आपको बता दें पत्नी सुनंदा की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 498 A के तहत केस दर्ज किया था लेकिन सात साल बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने थरूर को सभी आरोपों से बरी कर दिया… अदालत से राहत मिलने के बाद थरूर ने कहा कि उन्होंने साढ़े सात साल टॉर्चर में गुजारे हैं.. . हालांकि, इस मामले में शशि थरूर को अभी तक एक बार भी गिरफ़्तार नहीं किया गया है और उन्हें ज़मानत मिलती रही हैं..
क्या है सुनंदा पुष्कर मौत का मामला? जानिए….
सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात दिल्ली के एक लग्जरी होटल के सुइट में मृत मिली थीं। जिसके बाद जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने पति शशि थरूर पर पत्नी सुनंदा पुष्कर को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था। साथ ही दिल्ली पुलिस की ओर से कोर्ट में बताया गया कि पति शशि थरूर के साथ तनावपूर्ण रिश्तों की वजह से सुनंदा पुष्कर मानसिक रूप से परेशान थीं। वहीँ, सुनंदा पुष्कर की मौत से कुछ दिन पहले उनकी अपने पति से हाथपाई हुई थी और इसके निशान शरीर पर मौजूद थे। आरोपों के मुताबिक, शशि थरूर ने सुनंदा को प्रताड़ित किया जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की। हालाँकि, अब शशि थरूर को कोर्ट ने बरी कर दिया है। आरोप साबित होने पर मामले में 3 साल और 10 साल की सजा हो सकती है।