महिला उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने खोले एनडीए के दरवाज़े
-आकांक्षा थापा
देश की सेवा करने की चाह रखने वाली है, उनके लिए एक बड़ी खबर है। अब देश की बेटियां भी NDA की परीक्षा दे सकेंगी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने महिला अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) के दरवाज़े फ़िलहाल के लिए तो खोल ही दिए हैं.. यानि की अब लडकियां आने वाली परीक्षा दे सकेंगी। हालाँकि, परीक्षा के बाद उन्हें अकादमी में प्रवेश मिलेगा या नहीं यह अदालत के आखिरी फैसले पर निर्भर करता है।
आपको बता दें, शीर्ष अदालत ने एनडीए परीक्षा को लेकर अपने आदेश में कहा कि सेना का ‘पॉलिसी डिसिजन’ लैंगिक समानता के लिहाज से भेदभावपूर्ण है। वहीँ, एनडीए परीक्षा का आयोजन 14 नवंबर 2021 को किया जाना है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष में दो बार आयोजित की जाने वाली एनडीए परीक्षा के वर्ष 2021 के सेकेंड एडिशन के लिए अधिसूचना 9 जून 2021 को जारी की गयी थी। आपको बता दें परीक्षा 5 सितंबर को आयोजित की जानी थी, लेकिन आयोग ने संशोधित कार्यक्रम में परीक्षा तारीख बदल दी थी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति ह्रषिकेश रॉय की खण्डपीठ ने एनडीए प्रवेश परीक्षा में महिलाओं के सम्मिलित होने के लिए अनुमति की मांग वाली एक रिट याचिका पर यह अंतरिम आदेश जारी किया है।
यह रिट याचिका कुश कालरा ने द्वारा दायर की गयी थी। इस याचिका में कहा गया है कि पात्र महिला उम्मीदवारों को एनडीए में शामिल होने के अवसर से वंचित करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 19 के उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि योग्य महिला उम्मीदवारों को उनके जेंडर के आधार पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल होने के अवसर से वंचित कर दिया गया है, जो बाद में महिला अधिकारियों के लिए कैरियर में उन्नति के अवसरों में बाधा बन जाती है।