अब गौलापार में नहीं बनेगा हाईकोर्ट, केन्द्र सरकार ने गौलापार में निर्माण की नहीं दी इजाजत
नैनीताल हाईकोर्ट के गौलापार शिफ्ट होने का मामला अधर में लटक गया है। केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने गौलापार में हाईकोर्ट के भवनों के निर्माण पर रोक लगा दी है। केन्द्र सरकार के इस फैसले से उत्तराखंड सरकार में हड़कंप मच गया है। जबकि हाईकोर्ट के कहने पर राज्य सरकार ने हल्द्वानी के गौलापार में भवन निर्माण के लिये जमीन तलाशकर उसका ले-आउट फाइनल कर केन्द्र को भेजा था। लेकिन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने गौलापार में इसके लिए अनुमति नहीं दी। वन भूमि हस्तातंरण का ये प्रस्ताव केंद्र की हाई इम्पावर्ड कमेटी ने खारिज कर दिया है।
केन्द्र के इस फैसले के बाद शासन में अधिकारियों के हाथ पांव फूल गये। जिसके बाद शासन ने जिलाधिकारी को तत्काल दूसरी राजस्व भूमि तलाशने के लिए कहा है। साथ ही शासन ने ऐसी भूमि तलाशने को कहा है जिस पर हाईराइज बिल्डिंग (ऊंचे भवन) बनाए जा सकें। इसके बाद ये प्रस्ताव वापस केन्द्र को जाएगा। यानी तय है कि हाईकोर्ट शिफ्टिंग का ममला फिलहार अधर में लट गया है। हाईकोर्ट के लिये जगह हल्द्वानी के आस-पास मिलेगी या कहीं और ये भी तय नहीं है।