राज्यों को आबादी और मरीज़ों के आधार पर वैक्सीन का आवंटन, 21 जून से लागू होंगी नई गाइडलाइन्स
-आकांक्षा थापा
सोमवार को अपने सम्बोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना टीकाकरण सम्बन्धी नीतियों में बदलाव की घोषणा की थी… जिसके बाद आज मंगलवार को टीकाकरण को लेकर सरकार द्वारा नई गाइडलाइन्स भी जारी कर दी हैं। वहीँ, केंद्र सरकार ने राज्यों को चेतावनी देते हुए कहा है की अगर वैक्सीन की बर्बादी होती है तो इसका असर आवंटन पर भी पड़ सकता है। साथ ही केंद्र द्वारा राज्यों को सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराने को भी कहा गया है.. . राज्य सरकारों को वैक्सीन बुकिंग के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या कॉल सेंटर शुरू करने की भी अनुमति है। राज्यों की जनसंख्या, संक्रमितों की संख्या और वैक्सीनेशन की रफ्तार को देखते हुए की राज्यों को वैक्सीन मुहैया की जाएगी।
आपको बता दें की केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीनेशन को लेकर जारी ये नई गाइडलाइंस आगामी 21 जून से लागू होने वाली हैं… यही नहीं, नई गाइडलाइन में कहा गया है कि केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माता कंपनियों से 75 फीसदी वैक्सीन खरीद कर राज्यों को देगी. इसके साथ ही यह प्रावधान भी है कि वैक्सीन बर्बाद होने पर राज्यों की सप्लाई पर नकारात्मक असर पड़ेगा… बता दें कि पुरानी नीति के मुताबिक केंद्र सरकार 50 फीसदी वैक्सीन खरीदती थी।
इसके अलावा, वैक्सीन सप्लाई की जानकारी पहले से ही राज्यों को दी जाएगी, ताकि राज्यों को जरूरत के हिसाब से जिला स्तर और वैक्सीनेशन सेंटर तक वैक्सीन पहुंचाने में आसानी हो सके… साथ-साथ राज्यों को वैक्सीनेशन सेंटर्स या जिला स्तर पर वैक्सीन की उपलब्धता सार्वजनिक करनी होगी… दूसरी ओर वैक्सीन उत्पादक कंपनियां 25 फीसदी प्रति माह डोज प्राइवेट अस्पतालों को बेच सकेंगे…
वहीँ प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, 45 से ऊपर की उम्र के लोग, दूसरी डोज जिन लोगों ने नही ली हो और फिर अंत में 18 से ऊपर की उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी. .. साथ ही, गाइडलाइंस में कहा गया है कि 18 से ऊपर की उम्र के लोगों के टीकाकरण में राज्य को वर्गीकरण की स्वतंत्रता होगी….