महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर अब 21 साल हुई, मोदी कैबिनेट ने सुनाया बड़ा फैसला
लड़कियों की शादी की उम्र अब 18 नहीं बल्कि 21 साल होगी, जी हाँ मोदी कैबिनेट ने महिलाओं और पुरुषों की शादी की कानूनी उम्र अब एक समान करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। यानि की पुरुषों की शादी की उम्र पहले की तरह 21 रहेगी, लेकिन महिलों के लिए भी शादी करने की कानूनी उम्र 21 साल होगी।
बता दें कि सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त पर लाल क़िले से अपने संबोधन में इसका उल्लेख किया था… उन्होंने कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए आवश्यक है कि उनका विवाह उचित समय पर हो… अभी पुरुषों की विवाह की न्यूनतम उम्र 21 और महिलाओं की 18 है, अब सरकार इसे मूर्त रूप देने के लिए बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज ऐक्ट और हिंदू मैरिज ऐक्ट में संशोधन लाएगी।
आपको बता दें नीति आयोग में जया जेटली की अध्यक्षता में बने टास्क फ़ोर्स ने इसकी सिफारिश की थी. वी के पॉल भी इस टास्क फ़ोर्स के सदस्य थे… इनके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, महिला तथा बाल विकास, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता मिशन और न्याय तथा कानून मंत्रालय के विधेयक विभाग के सचिव टास्क फ़ोर्स के सदस्य थे… इसका गठन पिछले साल जून में किया गया था और पिछले साल दिसंबर में ही इसने अपनी रिपोर्ट दी थी… टास्क फ़ोर्स का कहना था कि पहले बच्चे का जन्म देते समय उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए… विवाह में देरी का परिवारों, महिलाओं, बच्चों और समाज के आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है… बता दें की टास्क फोर्स का गठन जून 2020 में ‘मातृत्व की उम्र से संबंधित मामलों, मातृ मृत्यु दर को कम करने, पोषण स्तर और संबंधित मुद्दों में सुधार’ के लिए किया गया था। इसमें नीति आयोग के वी के पाल और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और शिक्षा मंत्रालय के सचिव शामिल थे।