Friday, April 26, 2024
उत्तर प्रदेशक्राइम

लखीमपुर खीरी : वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये कोर्ट में हुई सुनवाई, 12 घंटे की पूछताछ के बाद आशीष मिश्र गिरफ्तार  

2 अक्टूबर को हुए लखीमपुर बबाल में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष की पुलिस कस्टडी को लेकर कोर्ट की सुनवाई हो गयी हैं। आशीष मिश्र सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद नहीं थे जबकि वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये ही सुनवाई की गयी। आपको बता दे कि आशीष मिश्र की पुलिस कस्टडी को लेकर कोर्ट में बहस हो चुकी है। कस्टडी रिमांड पर सोमवार को सुनवाई के बाद सीजेएम ने फैसला सुरक्षित रखा है और अब वह चार बजे अपना फैसला सुनाएंगे..

क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर विद्याराम दिवाकर इससे पहले भी इस मामले की फाइल को लेकर अदालत में पेशी कर चुके है वहीँ बचाव पक्ष के वकील अवधेश दुबे ने भी अपनी बाते कोर्ट में पेश कर दी हैं। अवधेश दुबे ने यह दलील दी कि क्या थर्ड डिग्री अपनाने के लिए आप मुजरिम का कस्टडी रिमांड मांग रहे हैं।

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र का बेटा आशीष मिश्र शनिवार को 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। अपराध शाखा के दफ्तर में ही लगभग एक घंटे तक मेडिकल जांच करने के बाद आशीष मिश्र को रात 12 बजे के बाद सीजेएम (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) दीक्षा भारती की कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आशीष को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।

पुलिस की पूछताझ के दौरान पुलिस का मानना है कि आशीष मिश्र ने सही तरीके से सवालों के जवाब नहीं दिए उन्होंने पूरे तरीके से पुलिस के साथ सहयोग नहीं किया। पुलिस ने कई सवाल पूछे, जिसमे से सबसे अहम बात यह पूछी थी कि वह घटना जब घटित हुई थी तब कहाँ मौजूद थें। आशीष की ओर से कई वीडियो का साक्ष्य दिया गया, लेकिन वह किसी में भी घटना के समय पर कहीं और होने का साक्ष्य नहीं दे पाया। पुलिस ने यह भी जानना चाहा कि रूट डायवर्ट होने की सूचना के बावजूद वह आशीष ने वही रास्ता क्यों चुना…. .. गाड़ियों के मालिकाना हक से जुड़ी पूछताछ भी की गयी। पुलिस ने यह भी पूछा कि उस दिन मौके पर गई गाड़िया चली थी, लेकिन उनमे और कौन-कौन लोग मौजूद थे। लगभग 12 घंटे की पूछताछ में भी यह सवाल का सही से जवाब न मिलने पर और सवाल का अनसुलझा रह जाने से पुलिस अधिकारियों ने आशीष को देर शनिवार को गिरफ्तार कर लिया।

 

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