देहरादून- अगर आपके बच्चे की उम्र 4 साल या इससे अधिक है, और आप बच्चे और पत्नी संग बाइक पर सवार हैं तो सावधान हो जाएं। ऐसी स्थिति में आपको मोटरसाइकिल की सवारी महंगी पड़ सकती है। परिवहन मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों में संशोधन कर दिया है। जिसके तहत 4 साल से अधिक के बच्चे को अब बतौर सवारी गिना जाएगा। यानी बाइक पर पति-पत्नी के साथ 4 साल से अधिक का बच्चा है तो वह सड़क सुरक्षा कानून का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में आपका चालान कट सकता है।
मोटरसाइकिल या स्कूटर की सवारी को लेकर मंत्रालय और परिवहन विभाग काफी गंभीर है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तौर पर गिना जाएगा। ऐसे में अगर आप अपने दुपहिया वाहन पर सवार होकर बच्चे और पत्नी को बैठाकर कहीं जा रहे हैं और बच्चे की उम्र चार साल से अधिक है तो आपका चालान कट सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194-ए के अनुसार, आपका इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का चालान कट सकता है। इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम की धारा-180 के तहत, अगर कार चलाते समय आपको ट्रैफिक पुलिस रोक कर ड्राइविंग लाइसेंस मांगती है।
आप डीएल नहीं दिखा पाते तो 5000 रुपये का जुर्माना और तीन माह की जेल हो सकती है। परिवहन विभाग तेजी से डिजिटल मोड की ओर बढ़ रहा है। चेकिंग के दौरान भौतिक रूप से डीएल व अन्य दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं है। आप एम-परिवहन या डिजीलॉकर के माध्यम से भी अपने दस्तावेज दिखा सकते हैं। साथ ही अब चालान होने की स्थिति में पूरी जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी पोर्टल के माध्यम से ही अमल में लाई जाएगी। उत्तराखंड परिवहन विभाग के मुताबिक यह नियम लागू कर दिए गए हैं।