जोशीमठ के लिये सरकार ने जारी की मुआवजा नीति, आवासीय और व्यवसायिक भवनों के लिये मुआवजा तय
जोशीमठ के क्षतिग्रस्त भवनों के लिए सरकार ने मुआवजा नीति जारी कर दी है। आवासीय भवनों के लिए 31 हजार 201 रुपये प्रति वर्ग मीटर से लेकर 36 हजार 527 रुपये प्रति वर्ग मीटर मुआवजा तय किया गया है। व्यावसायिक भवनों के लिए 39 हजार 182 रुपये प्रति वर्ग मीटर से लेकर 46 हजार 99 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दरें तय की गई हैं। व्यावसायिक भवनों का मुआवजा स्लैब बनाकर दिया जाएगा। स्थायी पुनर्वास के लिए तीन विकल्प दिए गए हैं।
कैसे दिया जाएगा व्यावसायिक भवनों का मुआवजा
व्यावसायिक भवनों का मुआवजा पांच स्लैब में तय दरों के आधार पर आने वाली प्रभावित भवन की लागत में से प्रभावित भवन के मूल्य की धनराशि को घटाने के बाद शेष धनराशि का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा दुकान और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे होटल, ढाबे के मुआवजे के लिए पांच स्लैब तय किए गए हैं।
पुनर्वास के लिए सरकार तीन विकल्प दे रही है- जिसमें घर का मुआवजा, असुरक्षित होने पर जमीन का मुआवजा, यानी किसी दूसरे स्थान पर 75 वर्ग मीटर भूमि घर बनाने के लिये दी जाएगी।
यदि किसी प्रभावित परिवार के पास भूमि, भवन स्वामित्व के वैध अभिलेख नहीं हैं तो ऐसे परिवारों को विद्युत बिल, पानी के बिल, सीवर कर, भवन कर आदि के साथ ही शपथपत्र के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। बिल दो जनवरी 2023 से पूर्व के होने चाहिए।
सरकार की ओर से मुआवजा नीति जारी तो कर दी गई है मगर जोशीमठ में चल रहा आंदोलन और उससे जड़े लोग सरकार की नीति का लगातार विरोध कर रहे हैं।
हटाने का काम