Sunday, May 5, 2024
उत्तराखंड

उत्तराखंड में हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे राज्यकर्मी, चार धाम यात्रा और मॉनसून को लेकर जारी हुआ ये आदेश

उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। प्रदेश में चल रही चारधाम यात्रा और मानसून काल में संभावित प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने अधिसूचना जारी कर 6 महीने के लिए राज्य सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगा दी है। कर्मचारियों से कहा गया है कि मानसून सीजन में आने वाली आपदाओं को लेकर उत्‍तराखंड सरकार अलर्ट मोड में है। इसके अलावा चार धाम की यात्रा भी चल रही है। सभी विभागों को इस प्रकार की स्थिति में एकजुट होकर काम करना है। विभागों को जारी में कहा गया कि राज्य सरकार के अधीन किसी भी सरकारी विभाग में कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। माना जा रहा है कि आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्य को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है।
उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में अगले छह माह में किसी भी विभाग के कर्मचारी को हड़ताल पर जाने की अनुमति नहीं होगी। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के सचिव शैलेश बगौली की ओर से जारी आदेश में साफ किया गया है कि राज्य सरकार यह मानती है कि प्रदेश में चल रहे चारधाम यात्रा और मॉनसून के दौरान संभावित आपदाओं को देखते हुए कर्मचारियों का किसी भी मसले पर हड़ताल जाना उचित नहीं होगा। लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया जाना आवश्यक और वर्तमान समय में जरूरी है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (उत्तराखंड राज्य में जोड़ा गया) की धारा 3 उप धारा (1) के तहत आदेश जारी किया गया है। राज्यपाल के स्तर से आदेश जारी होने के छह माह की अवधि में राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल को बैन किया गया है। इस आदेश का गजट भी प्रकाशित कर दिया गया है।

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