Thursday, April 18, 2024
उत्तराखंडदेहरादून

दिवाली 2021 : जानिए देहरादून के किन क्षेत्रों में दिवाली पटाखों को लेकर प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध

दिवाली में देहरादून के कई क्षेत्रों में प्रशासन ने रोक लगाई हैं। दिवाली में पटाखों की दुकानों का समय पहले से ही निश्चित कर दिया गया है जहां एक से पांच नवंबर तक ही दुकानों को खोलने का आदेश दिया गया है। इन दुकानों के लिए 30 अक्तूबर तक लाइसेंस जारी किए जाएंगे। कारोबारियों की सहूलियत के लिए प्रशासन सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए लाइसेंस जारी करेगा। जिलाधिकारी कैंप कार्यालय में व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ आयोजित बैठक में यह आदेश जिलाधिकारी डा. आर राजेश कुमार और डीआइजी जन्मेजय खंडूड़ी ने जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) जारी होने के बाद ही दुकानों का लाइसेंस जारी किया जायेगा। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने की बात कही है कि पटाखों की दुकानें किसी भी तंग और छोटी स्थानों पर न हों और विद्युत तारों के पास न हो साथ ही वहां किसी अन्य सामानों का कारोबार न किया जाए और जहां अग्निशमन वाहन आसानी से पहुंच सके।

आपको बता दे कि इस बार पल्टन बाजार सहित और भी कई क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी गयी है। जहां कोतवाली से  घंटाघर तक धामावाला बाजार – कोतवाली से आढ़तबाजार चौक तक मोतीबाजार में पल्टन बाजार से पुरानी सब्जीमंडी तक, हनुमानचौक से रामलीला बाजार बैंड तक आनंद चौक से लक्ष्मण चौक तक, डिस्पेंसरी रोड का सम्पूर्ण क्षेत्र , सर्वे चौक से डीएवी पीजी कॉलेज जाने वाली सड़को, करनपुर मुख्य बाजार के अलावा ऐसे स्थान जहां जगह तंग है वहां पटाखों की दुकाने नहीं लगाने दी जाएगी। दीपावली के दौरान यदि किसी कारोबारी ने जिला प्रशासन की ओर से जारी लाइसेंस की शर्तों के खिलाफ भीड़भाड़ भरे बाजारों या गली में दुकानें खोली तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त करवाई की जाएगी। साथ ही दुकान का सारा सामान जब्त कर लिया जाएगा।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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