उत्तराखंड में कोरोना के नियमों में बड़ी छूटी,अब नहीं चाहिए उत्तराखण्ड में आरटीपीसीआर रिपोर्ट,जानिए नए नियम
राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अब तक की सबसे बड़ी छूट देकर लोगों को राहत दी है। सरकार ने राज्य में कोरोना आरटीपीसीआर या एंटीजन रिपोर्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। यानी अब उत्तराखण्ड के लोगों को राज्य में एक जगह से दूसरी जगह जाने पर कोरोना निगेटिव रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। इससे पहले सरकार ने राज्य में आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य की थी। जिसके तहत मैदानी इलाकों से पहाड़ जाने और एक जिले से दूसरे जिले में प्रवेश करने पर कोरोना निगेटिव रिपोर्ट देखी जा रही थी। अब राज्य वासियों को उत्तराखण्ड के भीतर कहीं भी रिपोर्ट दिखाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने एक और छूट देते हुये राज्य में हवाई यात्रा से आने वाले लोगों के लिये भी आरटीपीसीआर रिपोर्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। यानी कोरोना वैक्सीन की डबल डोज लगी होने पर लोगों को कोरोना निगेटिव रिपोर्ट दिखाने की आवश्यकता नहीं है।
साथ ही अब राज्य में दुकानों के खुलने का समय भी बढ़ा दिया गया है। अब राज्य में दुकानें सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुली रह सकती हैं। इससे पहले सुबह 8 से शाम 7 बजे तक ही खोली जा रहीं थीं। राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड के वाटर पार्कों को भी 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। उत्तराखण्ड में कोरोना रिपोर्ट दिखाने की बाध्यता खत्म होने के बाद न केवल राज्य वासियों को राहत मिली है बल्कि हवाई मार्ग से आने वाले सैलानियों और दूसरे लोगों को भी राहत मिल गई है। अब लोग उत्तराखण्ड में बिना किसी रिपोर्ट के आसानी से आवगमन कर सकते हैं।