राजधानी देहरादून समेत पूरे जिले में धारा 144 लागू
देहरादून – आदर्श आचार संहिता के साथ ही राजधानी देहरादून समेत पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। देहरादून के डीएम राजेश कुमार ने बताया की धारा 144 लागू होने के बाद सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक लोगों के एक साथ मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जबकि स्कूल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और सरकारी दफ्तरों में धारा लागू नहीं होगी। आचार संहिता व धारा-144 लागू होने के बाद डीएम की लिखित अनुमति के बिना न तो कोई बैठक कर सकेगा और न ही जुलूस निकालने की अनुमति होगी। धारा-144 का उल्लंघन करने धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इधर राजधानी देहरादून में कोरोना के मामलों में भी वृद्धि हुई ऐसे में धारा 144 लागू होने के बाद कोरोना संक्रमण में रोकथाम मिलने की उम्मीद है।