उत्तराखंड – नाबालिग लड़की के शोषण के आरोप में सिविल जज हुयी बर्खास्त
उत्तराखंड शासन ने हरिद्वार की तत्कालीन सिविल जज दीपाली शर्मा को बर्खास्त कर दिया है। शासन ने यह कार्रवाई उच्च न्यायालय नैनीताल की पूर्ण पीठ की सिफारिश पर की है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। सचिव न्याय प्रेम सिंह खिमाल ने न्यायिक सेवा की अधिकारी दीपाली शर्मा की सेवाएं समाप्त करने की जानकारी साझा की है। दरअसल दीपाली शर्मा पर नाबालिग बालिका का शारीरिक और मानसिक शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया गया था। अब इस फैसले के आने के बाद प्रदेश में किशोर न्याय अधिनियम के तहत किसी सरकारी अधिकारी की बर्खास्तगी का यह अपनी तरह का पहला मामला बन चुका है है।




