मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को सबसे बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कनविक्शन पर दिया स्टे
मोदी सरनेम केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने दोष सिद्धि पर राहुल को स्टे दे दिया है। जिसका मतलब है कि राहुल गांधी की अब न केवल सदस्यता बहाल हो जाएगी बल्कि वो फिलहाल चुनाव लड़ने के भी काबिल हो जाएंगे। जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना अंतिम फैसला नहीं सुना देती।
आज सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही राहुल गांधी को राहत मिली देशभर में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता खुशी से झूम उठे। आपको बता दें कि मानहानि मामले में राहुल गांधी को इस साल मार्च में सूरत की एक कोर्ट ने दो साल कैद की सजा सुनाई थी और गुजरात हाई कोर्ट ने सात जुलाई को उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था, “सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है?” इसे लेकर पूर्णेश मोदी ने 2019 में उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
फिलहाल राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, कोर्ट ने निचली अदालत के दोष सिद्धि पर फिलहाल स्टे दे दिया है, हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी और अंतिम फैसला अभी आना बाकी है।