BIG BREAKING: उत्तराखंड में 3 महीने के लिए लागू हुआ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून
उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानि रासुका लागू करने का निर्णय लिया गया है। दरअसल, लखीमपुर कांड के बाद उत्तराखंड सरकार अलर्ट हो गई है… ख़ास तौर पर सरकार इस बात पर ध्यान दे रही है की ऐसी कोई भी घटना चुनाव से पहले न हो। इसी वजह से सीएम धामी ने आज बड़ा फैसला लिया है… उत्तराखंड में 3 महीने तक किसी भी बड़ी घटना पर दोषियों पर रासुका लगाने का अधिकार दे दिया गया.. दरअसल 1 अक्टूबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक के लिए रासुका लगाई गई है। उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने यह निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने आदेश में कहा है कि चूंकि पिछले दिनों उत्तराखण्ड के कुछ जिलों में हिंसा की घटनायें हुयी है….. उनकी प्रतिक्रियास्वरूप राज्य के अन्य भागों में भी ऐसी घटनायें हुई है।
जानिए क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून / रासुका…..
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या फिर रासुका (एनएसए) के तहत ऐसे व्यक्ति को महीनों तक हिरासत में रखने का अधिकार देता है जिससे प्रशासन को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और व्यवस्था के लिए खतरा महसूस हो। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से जुड़ा एक कानून है। ये कानून सरकार को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी की शक्ति देता है। सरकार को यदि लगता है कि कोई शख्स देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कामों को करने से उसे रोक रहा है, तो उस शख्स को गिरफ्तार कर सकती है। इस कानून का इस्तेमाल जिला अधिकारी, पुलिस आयुक्त, राज्य सरकार अपने सीमित दायरे में भी कर सकती है। अगर सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति बिना किसी मतलब के देश में रह रहा है और उसे गिरफ्तार किए जाने की जरूरत है तो सरकार उसे भी गिरफ्तार करवा सकती है।