Monday, April 29, 2024
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CORONA पर खत्म हुयी सख्ती , Uttarakhand आने वालों के लिए मिल गयी बम्पर छूट 

अगर आप देहरादून हरिद्वार या पहाड़ का रुख कर रहे हैं तो आपकी टेंशन खत्म हो गयी है ….. लम्बी जांच प्रक्रिया और टेस्टिंग की टेंशन सरकार ने खत्म कर सैलानियों को रियायत  दे दी है। बीएस आपकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। …. लिहाज़ा अगर आप बीएस अड्डे , रेलवे स्टेशन , या एयर पोर्ट से आ रहे हैं तो थर्मल स्कैनिंग ज़रूर कराएं ….. इस दौरान अगर किसी में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उसका एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा। पॉजिटिव होने पर कोविड की एसओपी के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सरकार ने राहत देते हुए सैलानियों को किसी ख़ास मीटिंग , विभागीय काम और आयोजन के लिए सात दिन की अवधि के लिए आने वालों को आज से संस्थागत क्वारंटाइन से छूट दे दी है  जबकि इसके पहले इसकी  अवधि चार दिन की थी। इसके साथ ही वह शर्त भी हटा दी गई है, जिसमें कोरोना के लिहाज से हाईलोड 31 शहरों से आने वालों के लिए सात दिन के संस्थागत या पेड क्वारंटाइन में रहने की बाध्यता थी। अब वे भी होम क्वारंटाइन रह सकेंगे। 

त्रिवेंद्र सरकार ने प्रदेश में कोविड केयर सेंटरों पर पड़ते भारी दबाव को देखते हुए सरकार ने बाहर से आ रहे लोगों को क्वारंटाइन के मामलों में अब काफी छूट दे दी है ….. लेकिन इस दौरान सरकार ने सख्ती से ज़ोर दिया है कि संबंधित व्यक्ति को अपना सही पता देना होगा क्यूंकि अगर बताया गया पता गलत पाया गया तो कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है…

 

रेड जोन , हाईलोड शहरों से आने वालों के संस्थागत क्वारंटाइन की अनिवार्यता समाप्त कर उन्हें होम क्वारंटाइन की सुविधा दिए जाने से क्वारंटाइन सेंटर के लिए अधिकृत किए गए तमाम निजी व सरकारी भवन भी मुक्त हो सकेंगे।दूसरे राज्यों में जाने वाले सरकारी अधिकारियों को भी अब राहत दे दी गई है। अब कोई अधिकारी किसी कार्य से बाहर जाता है और पांच दिन के भीतर लौट आता है तो उसे क्वारंटाइन से छूट रहेगी। अन्य व्यक्तियों के मामले में भी इसी प्रकार की व्यवस्था होगी।

बाहर से आने वालों को सरकार ने यह भी राहत दी है कि चार कोरोना जांच में से किसी भी एक की निगेटिव यहां मान्य होगी। बाहर से आने वालों के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। बार्डर पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। किसी में कोरोना के लक्षण पाए जाने पर कोविड की एसओपी के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति के पास कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो वह राज्य में पहुंचकर जांच करा सकता है।

 होटल व होम स्टे की दो दिन की बुकिंग अनिवार्य की गई है। हालांकि, उन्हें भी 96 घंटे पहले की कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यदि कोई बिना रिपोर्ट के आता है तो वह बार्डर या अन्य स्थानों पर जांच करा सकता है। सरकार  के मुताबिक अब होटल में भी प्राइवेट लैब से इसके लिए टाइअप किया जा सकता है 

 

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