विधानसभा में अब नहीं होगी तदर्थ नियुक्तियां, आयोगों के माध्यम से भरे जाएंगे सीधी भर्ती के पद
भर्तियों में धांधली के आरोपों को लेकर सुर्खियों में रही उत्तराखंड विधानसभा में तदर्थ नियुक्तिं पर हमेशा के लिये रोक लगने जा रही है। अब सीधी भर्ती के सभी खाली पदों को उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग और यूकेएसएसएससी के माध्यम से भरा जाएगा। ये खबर उत्तराखंड के हजारों युवा बेरोजगारों के लिये बड़ी खुशखबरी है। शासन ने विधानसभा की संशोधित सेवा नियमावली पर सहमति जताते हुए इसे विधानसभा को लौटा दिया है। संशोधित नियमावली में विधायी को फिर से विधानसभा का प्रशासकीय विभाग बनाने का प्रावधान किया गया है। बता दें कि विधानसभा ने पूर्व में सेवा नियमावली में नए संशोधन करके उसे मंजूरी के लिए शासन को भेजा था। लेकिन शासन ने इसमें किए गए कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए नियमावली को लौटा दिया था।
कार्मिक, वित्त और न्याय की सहमति के बाद नियमावली प्रकोष्ठ के माध्यम से इसे विधायी को भेजा गया। विधायी से मंजूरी के बाद इसे विधानसभा को लौटा दिया गया है। नियमावली में विधानसभा सचिव की नियुक्ति, विधायी को प्रशासकीय विभाग बनाने और तदर्थ आधार पर नियुक्ति करने के स्थान पर आयोगों के माध्यम से सीधी भर्ती के खाली पदों को भरने की नई व्यवस्था की गई है। सूत्रों के मुताबिक आगामी कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।