The Kerala Story: ‘द केरला स्टोरी’ बैन पर SC की पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार, तमिलनाडु सरकार से भी मांगा जवाब
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ के मेकर्स द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई और तमिलनाडु सरकार से भी जवाब मांगा। इसके साथ ही कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया। बता दें कि फिल्म 5 मई को रिलीज हुई थी लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शांति भंग करने का हवाला देकर फिल्म पर रोक लगा दी गई। वहीं, तमिलनाडु में भी सिनेमाघरों में फिल्म को नहीं दिखाया जा रहा है। मामले पर अगली सुनवाई 17 मई को होगी।
मामले पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, “जब पूरे देश में फिल्म दिखाई जा रही है तो बंगाल में क्यों नहीं? लोगों को तय करने दें कि फिल्म अच्छी है या नहीं।”
सुनवाई के दौरान फिल्म मेकर्स के वकील हरीश साल्वे ने कहा, ”5 मई को फिल्म केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के सर्टिफिकेट के बाद रिलीज हुई। पश्चिम बंगाल ने फिल्म पर रोक लगा दी। तमिलनाडु में भी फिल्म नहीं दिखाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट पहले कईं मामलों में राज्य सरकार की तरफ से लगाई गई रोक को रद्द कर चुका है और राज्य सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कह चुका है.”
इस पर सीजेआई ने कहा, ”हम नोटिस जारी कर देते हैं। जल्द सुनवाई करेंगे।” वहीं, पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी, ”इनको हाई कोर्ट जाने के लिए कहा जाना चाहिए।” सिंघवी ने कहा, ”राज्य सरकार को फिल्म से कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका वाली कईं रिपोर्ट मिली थीं।”
सिंघवी की दलील पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? उन्होंने कहा, ”हम नोटिस जारी कर रहे हैं। बुधवार को सुनवाई करेंगे।” तमिलनाडु सरकार के वकील ने कहा, ”हमने कोई रोक नहीं लगाई है।” इस पर सीजेआई ने कहा, ”तो आप लिखित में दीजिए कि थिएटर को सुरक्षा उपलब्ध करवाएंगे।”
बता दें कि फिल्म को लेकर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार के रुख को लेकर फिल्म के मेकर्स ने 10 मई को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।