उत्तराखंड में वसूली बिल पर मुहर, निजी भूमि पर पेड़ काटना होगा आसान, पढ़िए राज्य कैबिनेट के फैसले
उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी और निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट को मंजूरी दे दी है। आज हुई कैबिनेट बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। अब ये बिल मंजूरी के लिए गवर्नर के पास भेजा जाएगा।
आपको बता दें कि यूपी सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार भी वसूली कानून लागू करने जा रही है। जिसमें हड़ताल, बंद, विरोध-प्रदर्शन या दंगों की स्थिति में अगर प्रदर्शनकारी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसकी वसूली भी प्रर्शनकारियों से ही की जाएगी। हल्द्वानी हिंसा के दौरान जब सरकार ने कहा कि नुकसान की भरपाई भी दंगाई ही करेंगे तो वहां पेंच ये फसा कि ऐसा कोई कानून है ही नहीं तो वसूली कैसी। जिसे देखते हुये अब धामी सरकार ने राज्य में निजी संपत्ति क्षत्रि वूसली एक्ट पर मुहर लगा दी है।
इसके अलावा कैबिनेट में आज ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1976 में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। जिसके तहत निजी भूमि पर उगे पेड़ों की कई प्रजातियों को वन अधिनियम से बाहर कर दिया गया है। जिसके बाद इन पेड़ों के कटान पर लोगों को वन विभाग से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी।