एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेस मैन राज कुंद्रा गुनाहगार साबित हुए तो जानिए कितने साल की सजा का है प्रावधान ?
मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद लगातार जांच जारी है….आपको बता दें कि राज कुंद्रा पर इसी साल अश्लील फिल्म बनाने और उसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जारी करने का आरोप लगाया गया है…मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के मुताबिक राज कुंद्रा इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता हैं और मुंबई पुलिस के पास उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं…आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है…आपको बता दें की राज कुंद्रा पर, आईपीसी धारा 292, 296 – अश्लील सामग्री बनाना और बेचना, धारा 420 – विश्वासघात, कपट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67, 67 (ए) – इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री डालना और प्रसारित करना , महिलाओं का अविवेकपूर्ण प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, धारा 2 (जी) 3, 4, 6, 7 – महिलाओं से संबंधित अश्लील फिल्म बनाना, बेचना और प्रसारित करना,
आपको बता दें कि इंटरनेट के माध्यम से पोर्नोग्राफी का व्यापार इन दिनों तेजी से बढ़ता जा रहा है….यही वजह है कि पोर्नोग्राफी एक बड़ा व्यापार बनता जा रहा है….पोर्नोग्राफी में फोटो, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो जैसी चीजें आती हैं…ऐसी सामग्री को किसी और को प्रकाशित करना या भेजना पोर्नोग्राफी विरोधी कानून के अधीन आता है….अश्लील वीडियो बनाना अपराध है…कानून में दूसरों के अश्लील वीडियो बनाना, एमएमएस बनाना, ऐसी सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दूसरों को भेजना या किसी की इच्छा के विरुद्ध अश्लील संदेश भेजना शामिल है…. पोर्नोग्राफी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित या प्रसारित करना पूर्णता अवैध है…अश्लील सामग्री को देखना, पढ़ना या सुनना गैरकानूनी नहीं है….
आईटी एक्ट और आईपीसी के तहत सजा का ये है प्रावधान
आईटी एक्ट, 2009 की धारा 67 (ए) और आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506 और 509 के तहत सजा का प्रावधान किया गया है….अपराध की गंभीरता के आधार पर पहले अपराध में पांच साल तक की जेल या 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है…हालांकि इसी से जुडा एक और अपराध के लिए दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की सजा को बढाने का भी प्रावधान है…