राज्य सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, चारधाम यात्रा पर लगाई रोक
1 जुलाई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आज इस मामले में सुनवाई करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चार धाम यात्रा पर 7 जुलाई तक रोक लगा दी है।
साथ ही न्यायालय ने सरकार को चारधाम की लाइव स्ट्रीमिंग करने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने 25 जून के कैबिनेट के आदेश पर रोक लगाई है जिसमें सरकार ने चारधाम यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया था। हाई कोर्ट ने सरकार को दोबारा से सपथपत्र 7 जुलाई तक दाखिल करने को कहा है। 25 जून की कैबिनेट में तीरथ सरकार ने तीन जिलों के लिए सीमित चारधाम यात्रा शुरू करने का लिया था फैसला। लेकिन आज हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने कोरोना संक्रमण के खतरे और लचर स्वास्थ्य तैयारियों के मद्देनज़र सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है।
आपको बता दें, इससे पहले कैबिनेट द्वारा 1 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने के निर्देश थे और तीन ज़िले यानि चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के स्थानीय निवासी यात्रा कर सकते थे… साथ ही साथ यात्रियों को कोरोना की सख़्त गाइडलाइन्स का पालन करना था.. लेकिन अब नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा उत्तराखंड कैबिनेट के इस फैसले पर रोक लगा दी है।