देहरादून में कोरोना प्रोटोकाॅल की उड़ी धज्जियां, परचून किराने की दुकानों में उमड़ी लोगों की भीड़
देहरादून- 1 जून को परचून किराने की दुकानों को मिली छूट का लोगों ने जमकर फायदा उठाया। इस दौरान राजधानी देहरादून के पलटन बाजार में भारी संख्या में लोग पहुंच गये। हालात यह थे कि लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी नहीं समझा। फोर और टू व्हीलर से बाजार खचाखच भरे नजर आये।
राज्य सरकार ने 1 जून को राशन और किराने की दुकानों को दोपहर 1 बजे तक खोलने की छूट दी थी। सुबह 8 बजे से ही बाजारों में भारी संख्या में लोग पहुंचने लगे। रोजमर्रा की चीजें खरीदने पहुंचे लोग कोरोना प्रोटोकाॅल को धता बताकर खरीददारी में जुटे रहे। राशन की दुकानों के बाहर लोगों की भीड़ लगी रही। इस दौरान राजधानी देहरादून के पलटन बाजार में भारी संख्या में लोग पहुंचे। पलटन बाजार की तंग गलियां फोर और टू व्हीलर से खचाखच भरी रहीं। राशन की दुकानों के साथ ही सड़क किनारे फल और सब्जियों के ठेले भी नजर आये। स्टेशनरी और बुक स्टाॅल भी खुले रहे।
आम लोगों के अलावा बाजार में आउटर के छोटे दुकानदार भी खरीददारी के लिये पहुंचे थे। किताबें, पैन, काॅपियां आदि की खरीदारी भी जमकर हुई। अफसोस की बात यह रही कि इस दौरान लोगों ने कोरोना प्रोटोकाॅल का कतई ध्यान नहीं रखा। सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार कर लोग खरीददारी में जुटे रहे। आपको बता दें कि सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी के मुताबिक इस हफ्ते परचून किराना की दुकानें और जनरल स्टोर सप्ताह में दो दिन एक और पांच जून को खुलेंगे। इनके समय में बदलाव किया गया है।
इनके खुलने का नया समय आठ बजे से दोपहर एक बजे रहेगा। एक जून को एक दिन स्टेशनरी की दुकानें खोलने की छूट दी गई। इसके अलावा प्रदेश में फल, सब्जी, डेयरी, दूध, बैकरी, मांस, चिकन और मछली की बिक्री, परिवहन, वेयर हाउसिंग व संबंधित गतिविधियां दैनिक आधार पर सुबह आठ से 11 बजे तक खुलेंगी। होटलों ढाबों में बैठकर भोजन पर रोक रहेगी लेकिन होम डिलीवरी की अनुमति होगी। प्रदेश में आने वाले सभी लोगों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की आरटी-पीसीआर निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखनी होगी। इसके बिना प्रवेश की इजाजत नहीं होगी।
प्रदेश के भीतर 50 प्रतिशत सवारी की शर्त के साथ सार्वजनिक वाहनों का संचालन होगा। गढ़वाल से कुमाऊं व कुमाऊं से गढ़वाल के बीच यात्रा करने वालों के लिए आरटीपीसीआर या रैपिड एंटिजन टेस्ट की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें स्मार्ट सिटी के ईपास वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल व ऊधमसिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने के लिए सभी यात्रियों को आरटीपीसीआर या रैपिड एंटिजन टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य होगी।
अस्थि विसर्जन के लिए चार व्यक्तियों की शर्त और आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की शर्त यथावत रहेगी। ऑटो मोबाइल एक्ससरीज की दुकानें पांच जून को सुबह आठ से एक बजे तक खुलेंगी। निजी, कारपोरेट व सिविल सोसाइटी क्षेत्र में कार्यालय बंद रहेंगे। ई कॉमर्स प्लेटफार्म के जरिये ऑनलाइन व होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।