हाईकोर्ट ने राज्य में चल रही एलटी कला वर्ग शिक्षकों की भर्ती पर फिलहाल रोक लगा दी है। आपको बता दे कि उत्तराखंड सरकार ने 13 अक्टूबर 2020 को 1431 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती निकाली थी… इसके विज्ञापन में 25 फरवरी 2021 को बदलाव कर दिया था… जिसमें योग्यता बीएड की डिग्री अनिवार्य की गई थी कोर्ट ने सुनवाई के दौरान माना कि इस तरह के बदलाव गलत है…
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एलटी शिक्षकों की कला वर्ग की भर्ती के लिए अपनी मर्जी से बदलाव किया था। मंगलवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने मामले में सुनवाई की कोर्ट ने सरकार और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नोटिस जारी किया और चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है…. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फटकार लगाकर कहा कि सरकार के निर्देश के बगैर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्वयं ही निर्धारित योग्यता को कैसे बदल दिया। कोर्ट ने सरकार से यह भी स्पष्ट करने के लिए कहा कि किसने निर्धारित योग्यता में बदलाव किया और किसने इस पर अंतिम निर्णय लिया। कोर्ट ने यह भी पूछा कि योग्यता बदलने के लिए दोषी पर क्या कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने जब आयोग से इस बात का जवाब मांगा तो आयोग संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इस पर कोर्ट ने आयोग को यह बताने के लिए कहा है कि उसने खुद ही योग्यता कैसे बदल दी। कोर्ट ने आयोग के जवाब पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जो पूछा जा रहा है वह बताया नहीं जा रहा और जो पूछा नहीं गया उस पर जवाब दिया जा रहा है।। याचिका में कहा गया कि बिना बीएड के अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल करना गलत है, इस पर रोक लगाई जाए और जिस नियमावली के आधार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी वह उसी आधार पर हो