उत्तराखंड में दस फरवरी से सभी एग्जिट पोल पर रोक
देहरादून- उत्तराखंड प्रदेश में आगामी दस फरवरी से सात मार्च तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल पर रोक रहेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सीईओ सौजन्या ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में विधानसभा चुनाव को देखते हुए एग्जिट पोल संबंधी अधिसूचना जारी की थी, इसमें निर्देशित किया है कि दस फरवरी को सुबह सात बजे से सात मार्च की शाम 6:30 बजे तक प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर से किसी भी तरह के एग्जिट पोल, इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार या किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने कहा कि ओपिनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा। चुनाव आयोग ने चुनाव से पूर्व के 48 घंटे में बिना किसी अनुमति विज्ञापन प्रसारण पर भी रोक लगा दी है।