उत्तराखंड में रोडवेज बस दुर्घटना में मृत्यु पर अब 2 नहीं 7 लाख मिलेगा मुआवजा
रोडवेज बस दुर्घटनाग्रस्त होने पर जो भी जनहानि होगी तो मृतक के परिजनों को अब 2 लाख नहीं, बल्कि 7 लाख रूपये मुआवजा तत्काल दिया जाएगा। इसके लिए मजिस्ट्रेटी जांच के इंतजार का नियम पहले ही खत्म किया जा चुका है।
विधानसभा में मीडिया से बातचीत में परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि रोडवेज बस का जो भी टिकत कटता है, उसमें यात्री का 5 लाख रूपये कस बीमा होता है। अधिकारी इससे अनजान बने हुए थे। उन्होंने इससे संबंधित सभी शासनादेश निकलवाए। तब पता चला कि हर यात्री का 5 लाख रूपये का बीमा है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बीमे की राशि मसूरी बस हादसे के मृतकों के परिजनों को तत्काल भुगतान की जाए। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि इसके साथ ही भविष्य में अगर रोडवेज बस की कोई भी दुर्घटना होती है और उसमें किसी यात्री की जान चली जाती है तो उसके परिजनों को तत्काल विभाग से 2 लाख और परिवहन निगम से 5 लाख रूपये की राशि दी जाएगी। दोनों मुआवजे एक साथ मिलेंगे।