सहसपुर विधायक सहदेव पुंडीर मसूरी विधायक गणेश जोशी की बढ़ी मुश्किलें
साल 2012 के मामले में आरोप हुए तय , मंगलवार को पेश हुए दोनों विधायक
साल 2012 में नेहरू कॉलोनी थाने में दर्ज हुआ था कई पर मुकदमा
घर में घुसकर तोड़फोड़, मारपीट, बलवा, पिस्तौल दिखाकर धमकी देने का है आरोप
विधायक गणेश जोशी व सहदेव पुंडीर पर वर्ष 2012 के घर में घुसकर मारपीट, छेड़छाड़, धमकाने के मुकदमे में आरोप तय हुए हैं। दोनों विधायक मंगलवार को इस संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश हुए। अब जल्द ही इस मुकदमे का ट्रायल शुरू किया जाएगा।
आपको बता दें कि ये घटना 11 अक्तूबर 2012 की है जिसमें बताया गया है कि एक संगठन की भूमि से जुड़े इस विवाद में विधायक मसूरी गणेश जोशी और सहसपुर विधायक सहदेव पुंडीर के साथ कई लोग इस भूमि पर बने मकान में घुस गए थे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो दी गयी शिकायत के अनुसार यहां इन लोगों ने मारपीट, तोड़फोड़ के साथ-साथ कई लोगों को चोट पहुंचाई थी । आरोप यह भी है कि यहां मौजूद महिलाओं से छेड़छाड़ भी की गई थी।
इस मुकदमे में पुलिस ने निर्धारित समय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। सरकारी वकील अनूप सिंह ने मीडिया को बताया कि इस मुकदमे में काफी दिनों से बहुत से लोग प्रस्तुत नहीं हो रहे थे। ऐसे में विधायक गणेश जोशी व सहदेव पुंडीर की फाइल अलग की गई थी। इसमें चार्ज फ्रेम यानि आरोप तय करने के लिए सुनवाई हुई। दोनों विधायक मंगलवार को अदालत में पेश हुए थे।
इनके ऊपर आईपीसी 452 (जबरन घर में घुसना), 325 (चोट पहुंचाना), 354 (छेड़छाड़ करना), 147 (बलवा), 148 (घातक हथियार लेकर उपद्रव करना), 323 (मारपीट करना), 427 (संपत्ति को नुकसान पहुंचाना), 504 (गाली गलौच करना) व 506 (जान से मारने की धमकी देना) के आरोप तय किए गए हैं। यहाँ आपको बता दें साल 2016 में तत्कालीन हरीश रावत सरकार ने इस मुकदमे को वापस लेने के लिए जिलाधिकारी को आदेश दिए थे। इस संबंध में अदालत में प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया था, लेकिन अदालत ने इसे जनहित का न मानते हुए मुकदमा वापस करने से इनकार कर दिया था।