उत्तराखंड सरकार ने कोविड की नई गाइड लाइन की जारी,16 जनवरी तक राजनीतिक रैलियों पर लगी रोक
बढ़ते कोरोना के मामले और नए वेरिएंट ओमीक्रॉन के खतरे को देखते हुये उत्तराखण्ड में नइ्र कोविड गाइडलाइन लागू कर दी गई है। जिसके तहत राज्य में नाईट कर्फ्यू पहले की तरह ही रात 10 बजे से लेकर सुबह बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान आवश्यकीय सेवाओं के लिये छूट रहेगी। इसके अलावा राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र और बारहवीं तक के सभी स्कूल 16 जनवरी तक के लिए बंद कर दिये गये हैं। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। इसके अलावा सभी सार्वजनिक समारोह, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक गतिविधियां पर भी 16 जनवरी तक रोक रहेगी। खेल संस्थान, खेल मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे। विवाह समारोह 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति रहेगी। होटल, रेस्तरां, भोजनालय, ढाबों में केवल 50 प्रतिशत क्षमता को मंजूरी दी गई है। होटलों में कांफ्रेंस हॉल, स्पा और जिम का 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालन हो पाएगा। सरकार ने यह भी कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहने, थूकने और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाई की जाएगी।