Friday, April 26, 2024
उत्तराखंड

उत्तराखंड के 5 जिलों में 10 मई तक सख्त कर्फ्यू..राशन की दुकानें सिर्फ दो दिन खुलेंगी…. जानिए पूरे नियम

-आकांक्षा थापा

देवभूमि उत्तराखंड में कोरोनावायरस से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, ऐसे में इस गंभीर स्थिति को देखते हुए अलग-अलग जिलों के जिलाधिकारियों को सख्त फैसले लेने पड़ रहे हैं। इसी कड़ी में कल 5 मई को हुई कैबिनेट मीटिंग में लॉकडाउन को लेकर कुछ फैसले लिए गए….. जी हाँ, कुछ जिलों में 10 मई तक सख्त कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस वक्त उत्तराखंड के 5 जिले यानि देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, नैनीताल, और पौड़ी गढ़वाल में 10 मई तक सख्त कोरोनावायरस कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अलावा चमोली में 9 मई तक कर्फ्यू बढ़ाया गया है।

इस लॉकडाउन के बीच किन चीज़ों में छूट होगी ये जान लेते हैं..
  • फल, सब्जी, डेरी, बेकरी, मीट, मछली, अंडे तथा पशु चारे से संबंधित दुकानें 12:00 बजे तक ही खुली रह सकेंगी।
  • राशन, सरकारी, सस्ता गल्ला की दुकानें सिर्फ बृहस्पतिवार और शनिवार को 12:00 बजे तक खुली रह सकेंगी।
  • निर्माण कार्य, सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी, ईंट की दुकानें सिर्फ बृहस्पतिवार और शनिवार को 12:00 बजे तक ही खुली रह सकेंगी।
  • पेट्रोल पंप और गैस आपूर्ति के अलावा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी।
  • हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट रहेगी।
  • शादी और संबंधित समारोह में अधिकतम 25 व्यक्तियों की ही अनुमति होगी।
  • निर्माण कार्य चलते रहेंगे और इनसे जुड़े कार्मिकों मजदूरों तथा वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।
  • रेस्टोरेंट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी।
  • शव यात्रा तथा अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
  • मीडिया के लिए उनका आईडी कार्ड ही पास के रूप में मान्य होगा।
  • वास्तविक रुप से चिकित्सालय में उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों तथा उनके वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।
    कोरोनावायरस टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केंद्र तक आवागमन की छूट रहेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *