सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग को दिखाई हरी झंडी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण रहेगा लागू
सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग 2021, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटा मामले पर अपना फैसला सुना दिया है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की पीठ ने यह फैसला सुनाया। जहां कोर्ट ने ओबीसी की वैधता को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने इस सत्र के लिए सरकार की 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण योजना को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस के लिए 10 फीसदी आरक्षण इस वर्ष प्रभावी रखा गया है। हालाँकि भविष्य में इस मामले को जारी रखा जाएगा या नहीं, इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा । बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई मार्च के दूसरे हफ्ते में सुनिश्चित की है। इस अकादमिक सत्र के लिए एडमिशंस में दिक्कत न आए इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसलों को बरकरार रखा है।
आपको बता दें कि पहले केंद्र सरकार ने मेडिकल एडमिशन में ओबीसी को 27 और ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण पर हामी जताई थी। इसके तहत, ईडब्ल्यूएस आरक्षण 8 लाख रुपये सालाना आय वाले को मिलने का प्रावधान किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले पर पुनर्विचार करने को कहा था। इसके बाद तीन सदस्यों के पैनल में विचार-विमर्श हुआ । पैनल के सुझाव के अनुसार, 8 लाख की सीमा उचित थी। इसके बाद से मामला कोर्ट में अटका हुआ था। बीते दिन गुरुवार को मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएट में प्रवेश के लिए नीट पीजी मामले में बहुत से पक्षों में बहस हुई थी। जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रखने का निर्णय लिया। अब जल्द ही कांउसिलिंग की शुरुआत हो सकती है।