Saturday, April 27, 2024
राजनीति

सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

 सुप्रीम कोर्ट ने आइएनएक्‍स मीडिया मामले (INX Media corruption case) में कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम (P Chidambaram) की जमानत को चुनौती देने वाली CBI की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में पिछले साल 22 अक्टूबर को चिदंबरम को यह कहते हुए जमानत दे दी थी कि उनके फरार होने की संभावना नहीं है।

शीर्ष अदालत की न्यायमूर्ति आर भानूमति (Justice R Banumathi) की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीबीआई की ओर से दाखिल की गई पुनर्विचार याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दी कि पिछले साल कांग्रेस नेता की जमानत याचिका पर दिया गया उसका फैसला किसी भी त्रुटि से परे है। पीठ ने कहा कि समीक्षा याचिका पर संबंधित कागजात को देखने के बाद अदालत आश्वस्त है कि पूर्व के आदेश में कोई भी गलती नहीं है।

मालूम हो कि आइएनएक्‍स मीडिया भ्रष्‍टाचार मामले  (INX Media corruption case) में सीबीआइ ने पिछले साल 21 अगस्‍त को देश के पूर्व वित्‍त मंत्री पी. चिदंबरम को गिरफ्तार किया था। बाद में ईडी ने भी उन्‍हें पिछले ही साल 16 अक्‍टूबर को इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया था। इसके छह दिन बाद 22 अक्‍टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ द्वारा दर्ज किए गए मामले में च‍िदंबरम को जमानत दे दी थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *