Dehradun: शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल कैद की सजा
स्पेशल फास्ट ट्रैक जज पंकज तोमर की बेंच ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार सिंह ने बताया कि पित्थूवाला क्षेत्र की एक युवती ने 30 नवंबर 2020 को पटेलनगर पुलिस को आरोपी मुकेश कुमार के खिलाफ तहरीर दी थी। मामले में कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से 20 हजार रुपये पीड़िता को अदा किए जाएंगे। शुक्रवार को दोषी को न्यायालय से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
पीड़ित युवती के अनुसार फतेहपुर, विकासनगर का रहने वाला दोषी मुकेश कुमार उसके पड़ोस में रहता था। जहां वह बिल्डिंग मटेरियल का काम करता था। दोनों के बीच बातचीत शुरु हुई। इस बीच मुकेश ने युवती से शादी का वादा करके उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद जब पीड़िता ने उसे शादी के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। दबाव बनाने पर आरोपी ने विकासनगर स्थित एक मंदिर में जाकर पीड़िता के साथ फेरे ले लिए।
इसके बाद जब युवती ने उसे अपने साथ रखने को कहा तो वह टालमटोल करने लगा। इसके बाद पता चला कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा है। ऐसे में पुलिस ने धोखाधड़ी और दुष्कर्म की धाराओं में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अभियोजन की ओर से मामले में छह गवाह पेश हुए जबकि आरोपी की ओर से एक भी गवाह पेश नहीं हुआ। इसके बाद न्यायालय ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। हालांकि कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को सजा नहीं सुनाई।