Monday, May 6, 2024
उत्तराखंड

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उत्तरकाशी महापंचायत का मामला, कोर्ट ने सुनने से किया इंकार

उत्तरकाशी में कथित लव जिहाद को लेकर हिन्दू संगठनों की महापंचायत अब नहीं होगी। जिला प्रशासन ने कथित लव जिहाद को लेकर बुलाई गई महापंचायत को इजाजत देने से इंकार कर दिया है। ये महापंचायत 15 जून को होने वाली थी। इस मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस को हर हाल में कानून व्यवस्था बरकरार रखने के निर्देश दिये हैं। सीएम के आदेश के बाद पुलिस ने महापंचायत को रोकने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिये बकायदा पूरे उत्तरकाशी जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है।

इधर एक पत्र याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की गई जिसमें महामंचायत को रोकने की अपील की गई थी मगर इस याचिका को कोर्ट ने सुनने से इंकार कर दिया है याचिकाकर्ताओं को कहा है कि वो इस मसले को लेकर पहले हाईकोर्ट जाएं।

आपको बता दें कि उत्तरकाशी जिले की पुरोला नगर पंचायत में बीते दिनों 2 युवकों पर एक नाबालिग हिन्दू लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगा था। इनमें एक युवक मुस्लिम और दूसरा हिन्दू है। लेकिन, इसके बाद पुरोला में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया, जो अब तक जारी है। प्रदर्शनकारियों ने मुस्लिम दुकानदारों की दुकानों पर पोस्टर लगाए हैं, इन पोस्टरों में 15 जून को होने वाली महापंचायत से पहले दुकानें खाली करने की धमकी दी गई है। कुछ मुस्लिम दुकानदारों के पलायन की भी खबर हैं हालांकि, पुलिस ने दुकानदारों के उत्तरकाशी छोड़ने की खबरों का खंडन किया है। दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय भी देहरादून में महापंचायत करने पर अड़ा हुआ है। सरकार से इन्हीं भी महापंचायत आयोजित करने की इजाजद नहीं मिली है।

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