कोरोना का कहर : दिल्ली में लगा “येलो अलर्ट”, लगाई गई पाबंदियां
देश में कोरोना के मामले बड़ी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। वही दिल्ली में भी कोरोना ने रफ़्तार पकड़ ली है। कोरोना और ओमीक्रॉन के बढ़ते मामलो को देखते हुए दिल्ली सरकार ने शहर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के ‘येलो’ अलर्ट को लागू कर दिया है। आपको बता दे कि दिल्ली में पिछले दो दिनों से कोरोना की संक्रमण दर 0.5% से ऊपर रही है। शहर में रविवार को कोरोना के 290 और सोमवार को 331 मामले सामने आए। हालात पर काबू पाने के लिए दिल्ली में येलो अलर्ट लगाया गया है। वही कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए शहर में कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। इसके साथ ही अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू लागू होगा।
येलो अलर्ट के तहत लगी ये पाबंदियां –
• सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे।
• बैंक्वेट हॉल और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।
• स्पा, जिम, योग संस्थान और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे।
• स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।
• ऑड-ईवन नियम के तहत गैर-जरूरी सेवाओं या सामान वाली दुकानें और मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे।
• निर्माण कार्य चलता रहेगा, उद्योग खुला रहेगा।
• रेस्टोरेंट 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे जबकि बार भी 50 फीसदी क्षमता के साथ दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे.
• होटल खुले रहेंगे लेकिन होटल के अंदर बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल बंद रहेंगे।
• दिल्ली मेट्रो 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ चलेगी।
• एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाली बसें 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ चलेंगी।
• एक ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में केवल दो यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति है।
• सैलून और ब्यूटी पार्लर खुले रहेंगे।
• केवल 20 लोगों को शादी समारोह और अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति होगी।
• धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन भक्तों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
• निजी कार्यालय सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे।