विधायकी बचेगी या जाएगी? उमेश कुमार को 3 साल बाद नोटिस
खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को सदस्यता मामले में आखिरकार 3 साल बाद विधानसभा सचिवालय से नोटिस जारी किया है। उमेश कुमार के साथ ही इस मामले में याचिकाकर्ता रविंद्र सिंह पनयाला को भी नोटिस कर इस मामले में अन्य सबूत प्रस्तुत करने को कहा गया है।
आपको बता दें कि 2022 में खानपुर से निर्दलीय विधायक का चुनाव जीतने के बाद उमेश कुमार ने देहरादून में एक कार्यक्रम आयोजित कर उत्तराखंड जनता पार्टी के नाम से राजनीतिक दल बनाने की घोषणा की थी। उस दौरान तमाम अखवारों और मीडिया में ये खबरें प्रकाशित हुई थीं। इसी के आधार पर रविंद्र सिंह पनयाला ने विधासभा अध्यक्ष के समक्ष एक याचिका दायर कर उमेश कुमार की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। तर्क था कि उमेश कुमार ने निर्दलीय विधायक के तौर चुनाव जीतने के बाद एक राजनीतिक दल को ज्वाइन किया है, जोकि दलबदल कानून के अंतर्गत आता है, लिहाजा उनकी सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए।
लेकिन तीन साल तक इस याचिका पर कोई कार्यवाई नहीं हुई, इस बीच अचानक विधानसभा सचिवालय से दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर अपनी-अपने तथ्य प्रस्तुत करने को कहा गया है। खास बात ये है कि नोटिस में जवाब देने को लेकर कोई समय सीमा तय नहीं की गई है।